श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए गाइडलाइन जारी, जानिए क्या हुआ बदलाव
श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रथम चरण में 55 वर्ष के अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। शेष आवेदकों को क्रमवार आने वाले समय में यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। बुजुर्गों के साथ सहयोगियों को भी ले जाने की अनुमति होगी।
ज्यादा यात्री होने पर लॉटरी से चयन
जारी निर्देश के मुताबिक प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिए प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।
पति-पत्नी साथ जा सकेंगे: यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा।
दूसरे को नहीं भेज सकेंगे यात्रा में
चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, वही यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन के बाद वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा।