पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं तो अब लगेगा 1000 पेनाल्टी, साथ में 300 रुपए जीएसटी शुल्क भी
PAN-Aadhar link: आयकर में छूट की सीमा में नहीं आने वाले आयकरदाताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2023 तक पैन नंबर से आधार लिंक कराने का निर्देश जारी किया था। पश्चात आधार लिंक कराने की तिथि में 3 माह की बढ़ोत्तरी कर 31 जून 2023 तक का डेडलाइन दिया गया था। फिर भी अनेक आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं कराएं।
शुरूआती दिनों में इनसे डिपार्टमेंट ने 500 रूपए पेनाल्टी लिया। इसके बाद पेनाल्टी बढ़ाकर 1000 हजार रूपए किया गया। अब पैन कार्ड से आधार लिंक कराने पर 1000 शुल्क के साथ ही 300 रूपए की जीएसटी शुल्क भी लिया जा रहा है। इधर पैन से आधार लिंक नहीं होने से लोग जीएसटी पंजीयन करा पा रहे और न ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा हो रहा है। ऐसे लोगों को सीए के चक्कर लगाने पड़ रहे।
जानकारों के अनुसार धमतरी जिले में करीब 20 हजार लोग आयकरदाता की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा आयकर की श्रेणी में नहीं आने वाले लोग भी आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। आयकर रिटर्न फाइल के बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए पैन नंबर से आधार नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
यही वजह है कि आयकरदाताओं के अलावा अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन नंबर से आधार लिंक कराने की अपील की थी। इसके बाद भी कई लेाग पैन नंबर से आधार लिंक नहीं करा पाए है।
ऐसे लोगों के पैन कार्ड को इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139एए के तहत रद्द कर दिया गया है। पैन कार्ड रद्द होने से आईटीआर (इनकम टैक्स) फाइल को भी जीरो माना जाता है। यही वजह है कि पैन से आधार लिंक नहीं कराने वाले आयकरदाता अब धमतरी सहित रायपुर में सीए का चक्कर काट रहे हैं।
ई-वेरिफिकेशन के दिनों में भी हुई कटौती
पूर्व में टैक्स फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन कराने के लिए आयकर दाताओं को 120 दिन का समय मिलता था, लेकिन इसमें भी अब कटौती कर दी गई है। बताया गया है कि अब टैक्स फाइल करने के एक माह याने की 30 दिनों के भीतर ही ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बिना रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि ई-वेरिफिकेशन कराने के लिए भी लोगों को माथापच्ची करनी पड़ रही है।