बड़ी राहत: जन धन खातों में जीरो बैलेंस रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि जन धन और बेसिक बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना आवश्यक नहीं है। बैंक केवल उन्हीं मामलों में जुर्माना लगाते हैं, जहां ग्राहक खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं और जिनमें पहले से न्यूनतम बैलेंस रखने का नियम निर्धारित है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सार्वजनिक बैंकों की ओर से बीते पांच साल में खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने के बारे में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को 140 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। यह 2022-23 के 42.70 करोड़ रुपए के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा है।