She News: ‘गलत स्पर्श’ भी है मानवाधिकारों का हनन
किसी भी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना,उसका मानवाधिकार है। उसको उसकी मर्जी के खिलाफ छूना या गलत तरीके से स्पर्श करना उसके मानवाधिकार का हनन है। यदि ऐसा किसी नाबालिग के साथ हो तो यह पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध है। इस तरह के गलत व्यवहार की जानकारी पेरेंट्स को मिलती है तो उनको चाहिए वे इसकी शिकायत पुलिस को दें। पुलिस सहायता केंद्र, निर्भया स्क्वाड टीम से भी मदद ले सकते हैं।
शैफाली पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। ऑफिस के एक कलीग ने उससे गलत तरीके से हाथ मिलाया। शैफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी शिकायत किससे करें और क्या इस बात की शिकायत की जा सकती है?
हां, ऑफिस हो, घर हो या कोई पब्लिक पैलेस, अगर किसी महिला, लड़की या नाबालिग को गलत तरीके से स्पर्श किया गया तो यह आपके व्यक्तिगत समान व सुरक्षा का हनन है, जो कि मानवाधिकार उल्लघंन की श्रेणी में आता है। कई देशों में इसे कानूनी रूप से अपराध भी माना गया है। आप मानवाधिकार आयोग और पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं। बेड टच महिलाओं की गरीमा के खिलाफ है और यह यौन उत्पीड़न के तहत माना जाता है। इसे संज्ञेय अपराध माना गया है। इसके खिलाफ सत कानून है।
क्या है सजा का प्रावधान
महिलाओं या बच्चों को गलत तरीके से स्पर्श करना उनकी शारीरिक सुरक्षा, समान और गरिमा का हनन है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है। वहीं मामले की गंभीरता के अनुसार सजा तय की जाती है।