CG SI Recruitment scam: प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर का बड़ा फैसला

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा मामले पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने को कहा है। गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी ने नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। वहीं आज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

45 दिन के अंदर पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया

हाई कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएं। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है।

Sarita Tiwari

बीते 24 सालों से पत्रकारिता में है इस दौरान कई बडे अखबार में काम किया और अभी वर्तमान में पत्रिका समाचार पत्र रायपुर में अपनी सेवाए दे रही हैं। महिलाओं के मुद्दों पर लंबे समय तक काम किया ।
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