चुनाव आचार संहिता के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, 1 जुलाई से मिलेगा वेतनवृद्धि का लाभ, आदेश जारी
काल्पनिक वेतन का निर्धारण वेतन वृद्धि और सेवा निवृत्ति लाभों की गएना के आधार पर तय की जाएगी।
अब 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव दानिएल एक्का ने प्रदेश स्तर पर पर फरमान जारी करते हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश जारी किया है।
अवर सचिव एक्का ने कहा है कि वित्त विभाग की ओर से शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के बाद आगामी तिथि पर वेन वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं , जिसमें 30 जून को रिटायर होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई से एक वेतनवृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिया जाना है। इसलिए सभी विभागीय प्रमुख 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेशों का पालन करेंगे।
काल्पनिक आधार पर वेतन वृद्धि देने के आदेश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग के अवर सचिव इन्द्रप्रकाश रात्रे ने प्रदेश स्तर पर फरमान जारी करते हुए वेतन वृद्धि की आर्हताएं प्राप्त करने वालों को सेवानिवृत्ति पर एक वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर दी जाएगी। काल्पनिक वेतन का निर्धारण वेतन वृद्धि और सेवा निवृत्ति लाभों की गएना के आधार पर तय की जाएगी।
पहले माना था सेवा में नहीं तो पात्र नहीं
30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि के लिए अपात्र माना था और कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा था।
इसके विरोध में ऐसे ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सेवानिवृत्ति के दिन जिन कर्मचारियों ने वेन वृद्धि की आर्हताएं प्राप्त कर ली है लेकिन आगामी दिन सेवा में नहीं है तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था।