स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर… हॉस्टल नहीं मिला तो शासन देगा मकान का किराया
बिलासपुर. इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों से आकर जिला मुख्यालय के स्कूल कॉलेजों को पढ़ाई करने वाले एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को मिलेगा। दरअसल कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद 12वीं और 12वी के बाद कॉलेज लेवल की पढ़ाई के लिए शहरों के तरह आना पड़ता है लेकिन यहां सरकारी हॉस्टल में सीट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
पढ़ाई के साथ रहने के लिए किराए पर कमरा लेने पर छात्रों का मासिक खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े इसलिए अब राज्य सरकार ने उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आवास सहायता योजना के तहत प्रति छात्र 950 रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। लेकिन इसके लिए छात्रों को शपथ पत्र के साथ आदिवासी विभाग में आवेदन करना होगा।
₹20 प्रति छात्र बिजली बिल भी मिलेगा
एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को प्राइवेट मकान किराए पर लेने पर प्रति छात्र 950रुपए के अलावा अदिवासी विभाग बिजली बिल के लिए अगल से राशि देगा। प्रति माह एक छात्र को 20 रुपए बिजली बिल के रूप में देगा। यानी 5 छात्र रह रहे तो 100 रुपए और 10 छात्र रहे तो 200 रुपए प्रतिमाह बिजली बिल पटाने के लिए अदिवासी विभाग अलग से इन छात्रों को उपलब्ध कराएगा।
इस तरह छात्र योजना का उठा सकते हैं लाभ
आदिवासी विभाग के अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि शासन कि इस योजना को केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए है। 11 वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर रहे छात्र अपने स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य से शपथ पत्र के रूप में लिखवकर एक आवेदन बिलासपुर के पुराने कंपोजिट भावन आदिवासी विभाग के कक्ष क्रमांक 19 में आकर आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद छात्रों को छात्र गृह योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
950 रुपए प्रति माह दी जाएगी सहायता राशि
अनुसूचित जाति और जनजाति स्टूडेंट्स को अपने गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसलिए आदिवासी विभाग ने आवासीय सहायता राशि देना शुरू कर दिया है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में रहकर पढ़ाई करने वाले जिन छात्रों को जिला मुयालय के शासकीय हॉस्टल में जगह नहीं मिल पा रही है, उन छात्रों को अब छात्र गृह योजना के तहत निजी मकानों में किराए लेकर रहने के लिए प्रति छात्र 950 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी।
ये छात्र होंगे पात्र
स्टूडेंट्स के पैरेंट्स की निर्धारित वार्षिक आय सीमा पोस्ट मैट्रिक योजना के अनुरूप हो।
स्टूडेंट छग का स्थाई निवासी हो।
स्टूडेंट्स एससी या एसटी वर्ग का हो।
स्टूडेंटस 11 वीं से लेकर पीजी कक्षा में अध्ययनरत हो।
स्टूडेंट्स को किसी शासकीय हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिला हो।
कम से कम 5 छात्रों का ग्रुप होना अनिवार्य है।