Mahtari Vandan Yojana: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ, सरकार ने दी बड़ी जानकारी
राज्य की भाजपा सरकार ने अपने सबसे लुभावने चुनावी वादे महतारी वंदन योजना को 1 मार्च से प्रभावी करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही योजना के तहत फॉर्म जमा करने की तारीख और नियम और शर्त भी जारी कर दिए गए हैं। फार्म 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच जमा होंगे। वहीं ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में सरकारी नौकरी वाले सदस्य हैं उन्हेें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयकर के दायरे में आने वाले परिवारों की महिलाएं भी योजना का फायदा नहीं ले पाएंगी।
विवाहित के साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन की अंतिम सूची 21 फरवरी को जारी होगी, सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक और आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा और स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि 8 मार्च से दी जाएगी।
ऑनलाइन-ऑफलाइन तरीके से जमा होंगे फॉर्म
Mahtari Vandan Yojana Scheme : पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंबा केन्द्र, ग्रापं सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंबा केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्रापं, वार्ड कार्यालय, आंबा केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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Mahtari Vandan Yojana Online Form : आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरतयोजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवास के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
महतारी वंदन योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो वे अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी।