न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025: अब घर खाली कराने के लिए देना होगा नोटिस

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देशभर में ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025’ के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों पर लगाम लग सकेगी। इससे किराए पर रहना आसान और प्रॉपर्टी किराए पर देना भरोसेमंद होगा। अब हर रेंट एग्रीमेंट को दो माह में रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट या रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया जा सकेगा। तय अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
टैक्स रिपोर्टिंग आसान: मकान मालिकों को किराए से होने वाली कमाई अब सीधे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। मकान को अपग्रेड करने और रेंट कम रखने पर राज्य योजनाओं के तहत टैक्स छूट मिल सकेगी।

सिक्योरिटी डिपॉजिट: अब रिहायशी घरों पर सिर्फ 2 महीने का किराया सिक्योरिटी के रूप में लिया जा सकेगा। बेंगलूरु जैसे शहरों में मकान मालिक सालभर का किराया एडवांस के रूप में ले लेते हैं। इससे किराएदारों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता था। अब नए नियमों के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी का छह महीने का किराया एडवांस में लिया जा सकेगा।
रेंट में इजाफा: किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को पहले से नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे मनमाने तरीके से रेंट बढ़ाने पर रोक लगेगी।
बेदखली: नए नियमों में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया का पालन किए बिना किराएदार को घर से नहीं निकाल सकता।
मकान मालिकों की भी बल्ले-बल्ले
रेंट वसूली: अगर किराएदार 3 महीने या उससे अधिक समय तक किराया नहीं देता, तो मामला ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकता है, जो तुरंत फैसला देगा।
विवाद निपटान: विवादों के त्वरित निपटान के लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य है कि विवाद 60 दिन में हल किए जाएं।
टैक्स छूट: रेंट पर टीडीएस कटौती की सीमा पहले क्त्रस्2.40 लाख सालाना थी, इसे बढ़ाकर अब क्त्रस्6 लाख सालाना कर दिया गया है। हाथ में ज्यादा पैसा आएगा।
एग्रीमेंट को ऑनलाइन कैसे करें रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा।
एग्रीमेंट को ऑनलाइन कैसे करें रजिस्टर द्ग
अपने राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं।
दोनों पक्षों (रेंटर व मालिक) के आइडी प्रूफ अपलोड करें।
किराए और शर्तों की जानकारी भरें। ई-साइन कर सबमिट करें।











