नया कानून.. अब फर्जी सिम बेचने-खरीदने पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना, होगी 3 साल की जेल
नई दिल्ली. देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 यानी टेलीकॉम एक्ट लागू हो गया है। नए दूरसंचार कानून में सरकार को आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी।
सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है।
सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा।