सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी, यह है लास्ट डेट

प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत सचिवालय सेवा की प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी
31 जनवरी तक दिया समय
आदेश के अनुसार कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित अपनी अचल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित फॉर्म में भरकर एनआईसी द्वारा संचालित सैपरो पोर्टल पर प्रस्तुत करें। जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19(1) के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी सेवक को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति की स्थिति दर्ज करनी होती है। जानकारी के अनुसार अचल संपत्ति की जानकारी आने के बाद ही विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले समयमान, क्रमोन्नति और पदोन्नति दी जाएगी।
पहले फॉर्म में भरकर देनी होती थी, अब पोर्टल पर
जानकारी के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को इस बार पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। पहले विभाग में ही एक फॉर्म में भरकर जानकारी दी जाती थी।











