बिजली उपभोक्ताओं को अधिकारों की दी गई जानकारी

Electricity consumers informed about their rights.

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों तथा उपभोक्ता हितों से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, अंबिकापुर द्वारा जशपुर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचालन एवं संधारण), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जशपुर में संपन्न हुई।
कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, विद्युत सेवाओं के लिए निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष श्री डी.के. सैनी ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शन, निम्न दाब (एलटी) कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर संबंधी शिकायतों के निराकरण, प्रधानमंत्री सूर्यघररू मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग, सब्सिडी तथा टैरिफ श्रेणी परिवर्तन जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी भी समस्या की स्थिति में निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया।
कार्यशाला में जशपुर विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री सत्य प्रकाश कुमार एवं कार्यपालन यंत्री श्री विनोद पंडित सहित विभागीय अधिकारी एवं विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।

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