CG Breaking News: रेस्टोरेंट और ढाबों में अब खुलेंगे बार! विभाग ने नियमों में किए ये बदलाव…
छत्तीसगढ़ के रेस्टॉरेंट और ढाबों को बार का लाइसेंस देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि 11 हजार करोड़ के आबकारी विभाग को इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है लेकिन मदिराप्रेमियों को सुविधा देने की दिशा में यह पहल हुई है। विभाग ने अब 10 कमरों की अनिवार्यता को समाप्त भी कर दिया है। पहले, बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रेस्टॉरेंट या ढाबे में कम से कम 10 कमरे होना आवश्यक था, लेकिन अब यह बाध्यता हटा दी गई है। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच शराबबंदी को लेकर में लंबे समय से द्वंद होता रहा है। फिलहाल, खुले मन से सरकारी लाइसेंस देने का निर्णय किया गया है।
प्रदेश में आबकारी नीति के अंतर्गत अब 3 और 4 स्टार रेस्टॉरेंट के साथ ढाबों को बार लाइसेंस देने की तैयारी हो चुकी है। बार का लाइसेंस लेने के लिए संचालकों को 31 लाख रूपए की फीस भरनी होगी। नियम के मुताबिक एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में 18 लाख, तीन लाख की आबादी पर 24 लाख और उससे ज्यादा जनसंख्या पर 31 लाख रूपए की फीस निर्धारित है।
सूत्रों की मानें तो आबकारी विभाग ने बड़े रेस्टॉरेंट और ढाबों में शराब परोसने का रास्ता खोल दिया है। सूत्र बताते है कि काउंटर के साथ-साथ लोगों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। विभाग में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।