अब आप ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे
रेलवे बोर्ड सख्त,औचक निरीक्षण के दिए निर्देश

कोचों के चार्जिंग पॉइंट बंद रखना अनिवार्य, लापरवाही पर रेलवे बोर्ड सख्त
रायपुर। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे बोर्ड ने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि कोचों में लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएं। इस अवधि में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं।

रेलवे बोर्ड की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में सामने आई एक घटना का उल्लेख किया गया है। पत्र के मुताबिक, निर्धारित समय के दौरान कोचों के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसके बाद चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक धुएं के साथ फट गया। इस घटना ने ट्रेन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन को लेकर चिंता बढ़ा दी है
कर्मचारियों की लापरवाही पर रेलवे बोर्ड की सख्त
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश जारी करें। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का हर हाल में पालन कराया जाए। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी तरह का अपवाद स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को भी जिम्मेदारी
निर्देशों में केवल कर्मचारियों को आदेश देने तक सीमित रहने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को उचित परामर्श देने, निर्देशों की जानकारी देने और आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के जरिए यह जांचा जाएगा कि निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट वास्तव में बंद रखे जा रहे हैं या नहीं। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की भी होगी।
2014 के निर्देश फिर चर्चा में
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में 19 जून 2014 को जारी पुराने निर्देश का हवाला भी दिया है। उस समय भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। हालिया घटना के बाद बोर्ड ने इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया है।
रेलवे बोर्ड का यह आदेश सभी जोनल रेलवे के लिए जारी किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सभी केंद्रीयकृत रेलवे विद्युत सेवा (CESEs) और जोनल रेलवे को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
सुरक्षा पर जोर: रेलवे बोर्ड के निर्देशों का उद्देश्य निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना और कर्मचारियों की लापरवाही से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों को कम करना है।









